जौनपुर
उन्होंने अवगत कराया कि इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न किन-किन चीजों को माना जाएगा और इसके निवारण के लिए सभी कार्यालय में जहां 10 से ऊपर लोग हैं वहां आंतरिक परिवार समिति गठित करना अनिवार्य है। आंतरिक परिवार समिति गठित न करने पर कार्यालय अध्यक्ष के ऊपर रुपये 50000 जुर्माना का प्रावधान है। आंतरिक परिवार समिति में न्यूनतम 4 लोग हो सकते हैं जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला होगी। कमेटी का अध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ महिला होगी, अगर कार्यालय में कोई वरिष्ठ महिला नहीं है तो एैसे स्थिति में अपने विभाग के दूसरी यूनिट से वरिष्ठ महिला ली जाएगी, अगर अपने विभाग में वरिष्ठ महिला नहीं है तो दूसरे विभाग से वरिष्ठ महिला ली जाएगी जो कि अध्यक्ष होगी।
इसके साथ महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडेय एवं बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय रहे। प्रतिभागियों में राजस्व विभाग की महिला कर्मचारी, पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक एवं महिला कांस्टेबल, बाल विकास परियोजना कार्यालय से समस्त मुख्य सेविका, राजकीय इंटर कॉलेज की महिला अध्यापिकाएं सम्मिलित रहे।
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