जौनपुर
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे सघन पैरवी अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली के गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अपराध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से अभियुक्त को 04 वर्ष के साधारण कारावास तथा मु0 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है ।
अभियुक्त द्वारा किये गये गैगेस्टर एक्ट के अपराध के सम्बंध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0- 436/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी और आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे सघन पैरवी अभियान के अन्तर्गत डाॅ अजय पाल शर्मा पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 13.10.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विषेश न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर द्वारा अभियुक्त अकरम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कटघरा थाना थाना कोतवाली, जौनपुर को धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध हेतु 04 वर्ष के साधारण कारावास तथा मु0 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
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